CrPC Section 154: संज्ञेय मामलों में सूचना
#CrPC Section 154
Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता में कोर्ट और पुलिस (Police) से जुड़े कई अहम कानूनी प्रावधान मौजूद हैं. इसी तरह से सीआरपीसी की धारा 154 (Section 154) में संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला का प्रावधान किया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 154 इस बारे में क्या प्रावधान करती है?
सीआरपीसी की धारा 154 (CrPC Section 154)
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure 1973) की धारा 154 में संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना के बारे में प्रावधान किया गया है. CrPC की धारा 154 के अनुसार-
(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा:
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